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Chitrakoot News: मादक पदार्थ के मामले में दोषी को सजा

Mon, 07 Sep 2026 12:20 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:20 AM IST
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Convicted in drug case sentenced
चित्रकूट। मादक पदार्थ के मामले में एक दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई गई। साथ ही उस पर 1100 रुपये जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट राहुल मिश्रा ने दिया। यह मामला थाना पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित है। पुलिस ने 2024 में सरधुवा थाना क्षेत्र के दरसेड़ा निवासी सुनील को पकड़ा था। तलाशी में उसके पास से गांजा बरामद किया था। सुनवाई में न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनीं। बयान और साक्ष्य के आधार पर उन्होंने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा दी। (संवाद)
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