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Chitrakoot News: चार गैंगस्टर को पांच साल की सजा
Tue, 05 Dec 2023 12:20 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Tue, 05 Dec 2023 12:20 AM IST
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चित्रकूट। गैंगेस्टर के मामले में दोषी चार दोषियों को पांच-पाचं वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी दोषी बरगढ़ थाना क्षेत्र के निवासी हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 11 नवंबर 2010 को तत्कालीन बरगढ़ थाना प्रभारी ने थाना क्षेत्र के बोझ फार्म निवासी शंकर उर्फ विनोद उर्फ अद्धा ,हरदी कला गांव के निवासी नत्थू कुम्हार, मनीष कोल, राजेंद्र कोल व ललई गांव के निवासी तुलसीदास दुबे के विरूद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।
साथ ही मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमें के विचारण के दौरान एक आरोपी शंकर उर्फ विनोद उर्फ अद्धा की मृत्यु हो चुकी है।
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सोमवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार वर्मा ने दोषी नत्थू, मनीष, राजेंद्र व तुलसीदास को पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 11 नवंबर 2010 को तत्कालीन बरगढ़ थाना प्रभारी ने थाना क्षेत्र के बोझ फार्म निवासी शंकर उर्फ विनोद उर्फ अद्धा ,हरदी कला गांव के निवासी नत्थू कुम्हार, मनीष कोल, राजेंद्र कोल व ललई गांव के निवासी तुलसीदास दुबे के विरूद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।
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साथ ही मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमें के विचारण के दौरान एक आरोपी शंकर उर्फ विनोद उर्फ अद्धा की मृत्यु हो चुकी है।
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सोमवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार वर्मा ने दोषी नत्थू, मनीष, राजेंद्र व तुलसीदास को पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।