फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Flour mill operator sentenced to two years in prison.

Chitrakoot News: आटा चक्की संचालक को दो साल की सजा

Fri, 04 Sep 2026 11:31 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:31 PM IST
विज्ञापन
Flour mill operator sentenced to two years in prison.
कोर्ट ने 10 हजार जुर्माना लगाया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट/एफटीसी (न्यू) राममणि पाठक की अदालत ने बिजली चोरी के मामले में दोषी राजा को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। उन्होंने 13 साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाया।
यह मामला कर्वी कोतवाली क्षेत्र के इटखरी गांव का है। पुलिस के अनुसार 7 फरवरी 2012 को दोपहर 2 बजे अवर अभियंता राजेश कुमार की टीम ने इटखरी गांव में चेकिंग की थी। जांच में पाया कि आरोपी राजा एक तालाब के पास लगे पीसीसी पोल से एलटी लाइन में तीन तार की कटिया केबल जोड़कर 10 एचपी मोटर से आटा चक्की व स्पेलर चला रहा था।
विज्ञापन

पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा दी। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

--------------
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
चित्रकूट। दुष्कर्म, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में अदालत ने आरोपी प्रकाश की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश सत्र न्यायाधीश शेष मणि ने सुनाया। यह मामला मऊ थाना क्षेत्र से संबंधित है। पीड़िता ने बीते 25 जुलाई 2026 को मऊ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 24 जुलाई की रात आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में अधिवक्ता ने आरोपी की जमानत अर्जी डाली थी। अदालत ने मामले की गंभीरता और पीड़िता के बयानों के आधार पर जमानत अर्जी निरस्त कर दी। (संवाद)
----------------

मारपीट के दो आरोपियों को अग्रिम जमानत
चित्रकूट। अदालत ने आरोपी रोहित और मोहित को अग्रिम जमानत दे दी। प्रत्येक को 50 रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और जमानत पर रिहा किया जाएगा। यह आदेश सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने दिया। दोनों आरोपियों पर एक शादी समारोह में मारपीट और गाली-गलौज का आरोप है। यह मामला बहिलपुरवा थाना क्षेत्र से संबंधित है। वादी फूलचंद्र पटेल ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में 24 फरवरी 2026 को एक आयोजित शादी समारोह में रोहित और मोहित ने मारपीट का आरोप लगाया था। अदालत ने पाया कि अपराध सात वर्ष तक की सजा से दंडनीय है और इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसे देखते हुए इनकी अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। (संवाद)

-----
ठगी में तीन पर प्राथमिकी के आदेश
चित्रकूट। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सृष्टि शुक्ला ने प्रेमजाल में फंसाकर एक लाख से अधिक ठगी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला रैपुरा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। थाना क्षेत्र की एक महिला ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था कि उसके बेटे विजय कुमार को रीनू देवी ने प्रेमजाल में फंसा लिया। आरोप है कि रीनू ने कई किस्तों में एक लाख से अधिक रुपये व ऑनलाइन हड़प लिए और सहमति संबंध का एग्रीमेंट भी बनवा लिया। 30 मई को रीनू के पिता राजेंद्र, लवकुश, नन्हे व पांच अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर मारपीट, छेड़खानी व दुष्कर्म का प्रयास किया। शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अदालत ने धारा 173(4) बीएनएसएस की अर्जी को परिवाद मानते हुए 30 सितंबर को बयान के लिए तारीख तय की है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed