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Chitrakoot News: पशुक्रूरता में पांच लोगों को सजा

Wed, 21 Feb 2024 12:55 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 21 Feb 2024 12:55 AM IST
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Five people sentenced for animal cruelty
चित्रकूट। पशु चोरी व पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने सभी दोषियों को 3050-3050 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें पांच दोषी प्रयागराज जिले के निवासी हैं।
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मंगलवार को अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि बरगढ़ पुलिस ने सन 2019 में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इन सात आरोपियों को थाना क्षेत्र से पकड़ा था। इसी मामले में पुलिस ने छह नवंबर 2019 को आरोप पत्र प्रेषित किया था।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ संघमित्रा ने दो पक्षों की बहस व सबूत के आधार पर पशु चोरी व पशु क्रूरता अधिनियम के आरोपी हर्दीकला निवासी अशोक, राजेंद्र, ललई निवासी छोटेलाल, कोहोडिया थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज निवसी मोहम्मद इमरान, कटरा थाना घूरपुर प्रयागराज निवासी मोहम्मद गुलशेर, खीरी थाना खीरी निवासी अल्ताफ अहमद, हसीगन थाना घूरपुर प्रयागराज निवासी मोहम्मद नसीम, मुरका बरगढ़ निवासी संजय को दोषी ठहराया है। जेल में बिताई गई अवधि व 3050-3050 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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