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Chitrakoot News: मादक पदार्थ में दोषी को 14 माह 15 दिन की सजा

Tue, 09 Dec 2025 12:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Tue, 09 Dec 2025 12:09 AM IST
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Drug offender sentenced to 14 months and 15 days in prison
चित्रकूट। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी को 14 माह व 15 दिन की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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भरतकूप थाना क्षेत्र के अखबरपुर निवासी राहुल रैकवार को पुलिस ने वर्ष 2022 में गांजा के साथ पकड़ा था। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया था। इस मामले की विवेचना कर विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनीं। बाद में उन्होंने आरोपी राहुल रैकवार को दोषी करार दिया। सोमवार को न्यायाधीश ने राहुल रैकवार को सजा सुनाई। (संवाद)
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