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दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को कैद
अमर उजाला ब्यूरो, चित्रकूट
Updated Wed, 13 Jul 2016 11:32 PM IST
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अदालत का फैसला
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करीब डेढ़ साल पहले महिला की संदिग्ध हालात में जलने से हुई मौत के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी पति को दस साल व सास व ससुर को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई है।
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मऊ थानाक्षेत्र के मंडौर निवासी ओमप्रकाश दुबे पुत्र शिवशंकर का विवाह बरियारीकला निवासी जगदीश की पुत्री गुंजा देवी से 29 मई 2014 को हुआ था। 21 जनवरी 2015 को गुंजा की ससुराल में आग से जलकर संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी।
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जिसमें मृतका के पिता ने ओमप्रकाश समेत उसके पिता शिवशंकर और मां शांति देवी पर दहेज न मिलने पर पुत्री को मार डालने का आरोप लगाते हुए मऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशीष जैन ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान के आधार पर दहेज हत्या में पति को दस साल और सास-ससुर को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई।
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