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दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की कैद
Updated Wed, 06 Sep 2017 11:39 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट। सात साल पहले घर घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दस साल कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने उसको जेल भेजा है।
रैपुरा थाने के एक गांव निवासी ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 28 जनवरी 2010 को उसकी पुत्री घर में अकेली थी। वह परिजनों के साथ परिजन खेत में था। इसी दौरान गांव का ही हरीपाल पुत्र भरत आरख ने घर में घुसकर पुत्री से दुष्कर्म किया।
इस पर उसने रैपुरा थाने में तहरीर दी। 2 फरवरी 2010 को थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज हुई। बुधवार को अपर जिला जज पीके श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोेपी को दोषी पाया। इस पर दस साल सश्रम कारावास और 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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चित्रकूट। सात साल पहले घर घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दस साल कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने उसको जेल भेजा है।
रैपुरा थाने के एक गांव निवासी ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 28 जनवरी 2010 को उसकी पुत्री घर में अकेली थी। वह परिजनों के साथ परिजन खेत में था। इसी दौरान गांव का ही हरीपाल पुत्र भरत आरख ने घर में घुसकर पुत्री से दुष्कर्म किया।
इस पर उसने रैपुरा थाने में तहरीर दी। 2 फरवरी 2010 को थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज हुई। बुधवार को अपर जिला जज पीके श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोेपी को दोषी पाया। इस पर दस साल सश्रम कारावास और 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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