फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   जानलेवा हमला करने दो आरेपी को सात-सात साल की सजा

जानलेवा हमला करने दो आरेपी को सात-सात साल की सजा

Sat, 27 Oct 2018 11:01 PM IST
Updated Sat, 27 Oct 2018 11:01 PM IST
विज्ञापन
जानलेवा हमला करने दो आरेपी को सात-सात साल की सजा
दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट । युवक पर जानलेवा हमला करने वाले दो अभियुक्तों को न्यायालय ने सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अभियोजन अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम पताई गांव के निवासी राजनारायण सिंंह ने छह सितंबर 2016 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसका पुत्र राघवेंद्र सिंह 27 अगस्त 2016 को शाम आठ बजे कोटरा खाभा निवासी शीतल सिंह से 15 हजार रुपये लेकर लौट रहा था। इस दौरान रास्ते में गौर का डेरा के समीप टिकरा गांव के निवासी राखी राज उर्फ साहब पुत्र लालता प्रसाद व कुलदीप पुत्र हरविलाष पटेल कुल्हाडी लिए सड़क पर खडे़ थे। इन लोगों ने राघवेंद्र को रोक कर गाली गलौच किया और सिर में कुल्हाड़ी व लाठियों से हमला किया। जिसके बाद राघवेंद्र के बेहोश होने पर हमलावर उसे मरा समझकर छोड़कर चले गये। ग्रामीणों द्वारा इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने राघवेंद्र को अस्पताल पहुंचाया। जहां गंभीर हालत के चलते चिकित्सकों ने उसे रेफ र कर दिया। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शनिवार को अपर जिला जज अनुरोध मिश्र ने बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त राखीराज उर्फ साहब और कुलदीप को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed