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चोर को मिली दो वर्ष कारावास की सजा
Updated Wed, 12 Dec 2018 10:19 PM IST
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चोर को मिली दो वर्ष कारावास की सजा
चित्रकूट। चोरी के सामान व तमंचा के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने दो वर्ष कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला तीन साल पुराना है। जिसमें अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने बताया कि 14 जुलाई 2015 को कर्वी कोतवाली क्षेत्र के जगदीश गंज मुहल्ले में जुगुल किशोर द्विवेदी के घर में चोरी हुई थी। जिसमें बांदा जिले के चिल्ली निवासी राजेश पुत्र चुन्ना को पुलिस ने 15 अगस्त 2015 को शहर के ट्रैफिक चौराहे के पास से चोरी के सामान और 315 बोर का तमंचा, कारतूस के साथ पकड़ा था। चोरी के मामले में दोष सिद्ध होने पर राजेश को न्यायालय से पहले ही सजा हो चुकी है। तमंचा रखने के मामले में धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश कुसुम लता ने बुधवार को राजेश जमादार को दो वर्ष कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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चित्रकूट। चोरी के सामान व तमंचा के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने दो वर्ष कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला तीन साल पुराना है। जिसमें अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने बताया कि 14 जुलाई 2015 को कर्वी कोतवाली क्षेत्र के जगदीश गंज मुहल्ले में जुगुल किशोर द्विवेदी के घर में चोरी हुई थी। जिसमें बांदा जिले के चिल्ली निवासी राजेश पुत्र चुन्ना को पुलिस ने 15 अगस्त 2015 को शहर के ट्रैफिक चौराहे के पास से चोरी के सामान और 315 बोर का तमंचा, कारतूस के साथ पकड़ा था। चोरी के मामले में दोष सिद्ध होने पर राजेश को न्यायालय से पहले ही सजा हो चुकी है। तमंचा रखने के मामले में धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश कुसुम लता ने बुधवार को राजेश जमादार को दो वर्ष कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।