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पुलिस वाहन के खिलाफ एफआईआर के आदेश
Updated Sat, 20 Jan 2018 11:37 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट।
बाइक पर टक्कर मारने पर यूपी 100 वाहन के खिलाफ एफआईआर के आदेश अदालत ने दिए हैं।
अधिवक्ता रुद्र प्रसाद मिश्रा ने बताया कि मऊ थाने के नीबीं रोड पर बाइक पर टक्कर मारने व दो बाइक सवार के घायल होने की घटना में यूपी 100 के वाहन के खिलाफ एफआईआर के आदेश अदालत ने दिए हैं। घटनाक्रम में बताया कि नीबीं निवासी चंद्रशेखर ने अदालत में आवेदन दाखिल कर बताया था कि उसके दो पुत्र 15 दिसंबर को बाइक से मऊ जा रहे थे।
नींबीं के ही पास सामने से आए यूपी 100 वाहन ने टक्कर मारकर दोनों पुत्रों को घायल कर दिया। इसके बाद थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसी मामले में शनिवार को अदालत ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो
-थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई
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चित्रकूट।
बाइक पर टक्कर मारने पर यूपी 100 वाहन के खिलाफ एफआईआर के आदेश अदालत ने दिए हैं।
अधिवक्ता रुद्र प्रसाद मिश्रा ने बताया कि मऊ थाने के नीबीं रोड पर बाइक पर टक्कर मारने व दो बाइक सवार के घायल होने की घटना में यूपी 100 के वाहन के खिलाफ एफआईआर के आदेश अदालत ने दिए हैं। घटनाक्रम में बताया कि नीबीं निवासी चंद्रशेखर ने अदालत में आवेदन दाखिल कर बताया था कि उसके दो पुत्र 15 दिसंबर को बाइक से मऊ जा रहे थे।
नींबीं के ही पास सामने से आए यूपी 100 वाहन ने टक्कर मारकर दोनों पुत्रों को घायल कर दिया। इसके बाद थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसी मामले में शनिवार को अदालत ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो
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-थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई