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दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा
Updated Tue, 10 Oct 2017 11:07 PM IST
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चित्रकूट। छह साल पूर्व गांव में एक महिला के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देकर भागे आरोपी को अदालत ने दस साल कैद व बीस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस ने आरोपी को बांदा जेल भेज दिया है।
अभियोजन अधिकारी मनमोहन वर्मा ने बताया कि 27 जुलाई 2011 को राजापुर थानाक्षेत्र के पटना खालसा निवासी ने गांव के ही रामसूरत पुत्र रामचंद्र गौतम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने उसकी पत्नी के साथ 19 जुलाई को दुष्कर्म किया था। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। इसी मामले में मंगलवार को अपर जिला जज पीके श्रीवास्तव ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई। बीस हजार का अर्थदंड की भी सजा सुनाई है।
दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा
अभियोजन अधिकारी मनमोहन वर्मा ने बताया कि 27 जुलाई 2011 को राजापुर थानाक्षेत्र के पटना खालसा निवासी ने गांव के ही रामसूरत पुत्र रामचंद्र गौतम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने उसकी पत्नी के साथ 19 जुलाई को दुष्कर्म किया था। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। इसी मामले में मंगलवार को अपर जिला जज पीके श्रीवास्तव ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई। बीस हजार का अर्थदंड की भी सजा सुनाई है।
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दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा