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एससीएसटी मामले के दोषी को दो वर्ष की सजा
Updated Wed, 12 Sep 2018 11:12 PM IST
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एससीएसटी मामले के दोषी को दो वर्ष की सजा
चित्रकूट। मारपीट, गाली गलौज व एससी/एसटी मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर एडीजे अरविंद कुमार ने बरिया गांव के ननकू पुत्र कल्लू को दो वर्ष की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी राम यादव ने बताया कि 20 जुलाई 2015 को मऊ थाना क्षेत्र के करही गांव निवासी विजय और उसकी पत्नी कमलेशिया के साथ मारपीट हुई थी। पुलिस ने दोनों का मेडिकल कराने के बाद ननकू पुत्र कल्लू निवासी बरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी मामले में बुधवार को अदालत ने आरोपी को दो साल कैद की सजा सुनाई है।
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चित्रकूट। मारपीट, गाली गलौज व एससी/एसटी मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर एडीजे अरविंद कुमार ने बरिया गांव के ननकू पुत्र कल्लू को दो वर्ष की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी राम यादव ने बताया कि 20 जुलाई 2015 को मऊ थाना क्षेत्र के करही गांव निवासी विजय और उसकी पत्नी कमलेशिया के साथ मारपीट हुई थी। पुलिस ने दोनों का मेडिकल कराने के बाद ननकू पुत्र कल्लू निवासी बरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी मामले में बुधवार को अदालत ने आरोपी को दो साल कैद की सजा सुनाई है।