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Chitrakoot News: चेक बाउंस में दोषी करार, 6.50 लाख रुपये का जुर्माना

Wed, 20 May 2026 12:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 20 May 2026 12:03 AM IST
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Convicted in cheque bouncing case, fined Rs 6.50 lakh
चित्रकूट। सिविल जज सीनियर डिवीजन/एफटीसी अश्विनी कुमार की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में संतोष कुमार को दोषी करार दिया और 6.50 लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई।
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प्रयागराज के थाना धूमनगंज के 1076/2 राजरूपपुर गयासुद्दीन उपरहार निवासी अजय प्रताप ने मानिकपुर के महावीर नगर निवासी संतोष कुमार के खिलाफ एक परिवाद दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया था कि संतोष कुमार ने अपना मकान रेहन रखने के प्रस्ताव के तहत अजय प्रताप से 5.75 लाख रुपये चेक से लिए थे। यह लेन-देन 17 फरवरी, 2024 को हुआ था। इसकी एवज में संतोष कुमार ने 5.75 लाख रुपये का चेक दिया था जो 20 जून, 2024 को बाउंस हो गया। उसने कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। सुनवाई में बचाव पक्ष ठोस साक्ष्य नहीं दे सका। न्यायाधीश ने संतोष कुमार को जुर्माने की 6.50 लाख रुपये की राशि में से 6.25 लाख रुपये परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेंगे। शेष 25 हजार रुपये राजकोष में जमा होंगे। एक महीने में भुगतान न करने पर दो महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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तीन वाहन चालकों को 7400 रुपये का जुर्माना

चित्रकूट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद भारती ने मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के तीन अलग-अलग मामलों में तीन वाहन चालकों को दोषी ठहराया है। सभी पर 7400 रुपये का जुर्माना लगाया गया।कर्वी कोतवाली में राजेंद्र कुमार पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192(51) और 190(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज थी। अदालत ने सुनवाई कर राजेंद्र कुमार पर चार हजार रुपये जुर्माना लगाया। दूसरे मामले में कर्वी कोतवाली में समर बहादुर कोल पर भी धारा 194 डी के तहत प्राथमिकी दर्ज थी। उल्लंघन में समर बहादुर पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। तीसरे मामले में अनिल यादव के खिलाफ धारा 177 और 196 के तहत प्राथमिकी दर्ज थी। सुनवाई में अदालत ने अनिल यादव पर 2400 रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक दोषी को 10 दिन का कारावास भुगतना होगा। (संवाद)
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