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Chitrakoot News: दो हत्यारोपियों को हुई सजा, जिला जज ने सुनाया निर्णय
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चित्रकूट। बेटी के सामने पिता को घर के बाहर से ले जाकर हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर शुक्रवार को जिला जज ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 25- 25 हजार रुपये जुर्माना किया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि बांदा के फतेहगंज थाना क्षेत्र के कारीडांडी गांव के निवासी बुद्धविलास ने बड़े बेटे अशोक की हत्या के मामले में कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के भवानीपुर गांव में 8 फरवरी 2014 की शाम छह बजे गांव के ही रमेश और राजू उसके बेटे अशोक को घर के सामने से पकड़कर ले गए थे।
घर के बाहर मौजूद अशोक की बेटी सुधा के टोकने पर दोनों ने कहा था कि अशोक को मारकर महुआ के पेड़ पर टांग देंगे। इसके बाद दूसरे दिन 9 फरवरी को भवानीपुर के कोरिनपुरवा मजरे के पास अशोक का शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण जहर आने पर पिता ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन सुनवाई न होने पर उसने सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज कराने की याचिका डाली थी।
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उसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में रमेश ,राजू, चुनकावन, कोदा, मतुवा व दल्लू के विरूद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने हत्यारोपी राजू और रमेश को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शेष आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। अर्थदंड से प्राप्त धनराशि का 50 फीसदी मृतक अशोक के पुत्र व पुत्री को देने के आदेश दिए हैं।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि बांदा के फतेहगंज थाना क्षेत्र के कारीडांडी गांव के निवासी बुद्धविलास ने बड़े बेटे अशोक की हत्या के मामले में कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के भवानीपुर गांव में 8 फरवरी 2014 की शाम छह बजे गांव के ही रमेश और राजू उसके बेटे अशोक को घर के सामने से पकड़कर ले गए थे।
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घर के बाहर मौजूद अशोक की बेटी सुधा के टोकने पर दोनों ने कहा था कि अशोक को मारकर महुआ के पेड़ पर टांग देंगे। इसके बाद दूसरे दिन 9 फरवरी को भवानीपुर के कोरिनपुरवा मजरे के पास अशोक का शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण जहर आने पर पिता ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन सुनवाई न होने पर उसने सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज कराने की याचिका डाली थी।
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उसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में रमेश ,राजू, चुनकावन, कोदा, मतुवा व दल्लू के विरूद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने हत्यारोपी राजू और रमेश को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शेष आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। अर्थदंड से प्राप्त धनराशि का 50 फीसदी मृतक अशोक के पुत्र व पुत्री को देने के आदेश दिए हैं।