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चित्रकूट : हत्या में तीन को आजीवन कारावास

Wed, 02 Nov 2022 11:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Nov 2022 11:54 PM IST
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Chitrakoot: Three get life imprisonment for murder
चित्रकूट। युवक की हत्या के मामले में जिला जज ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में चार आरोपी थे। मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो गई थी। सजा के बाद पुलिस ने तीनों युवकों को जेल भेज दिया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया राजापुर थाना क्षेत्र के खटवारा गांव निवासी अन्नू यादव (18) की हत्या हुई थी। पिता चुनकाई प्रसाद ने थाने में चनहट निवासी पंकज सिंह, अजीत सिंह, रंपुरिया निवासी पप्पू बढ़ई व धाता निवासी शैलेश सिंह के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इसमें बताया कि 11 नवंबर 2009 को अन्नू पावर हाउस के सामने अपनी पान की गुमटी में था। उसके पास पंकज का फोन आया और उसे गांजा लेकर फतेहपुर के धाता जाने के लिए कहा। इसके बाद से अन्नू घर नहीं लौटा। 18 नवंबर को थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। आठ दिसंबर तक उसके पुत्र का कुछ पता नहीं चला।
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इसके बाद थाने में गया और आरोपी पंकज के बारे में बताया, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। किसी तरह तीन माह बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। पंकज की गिरफ्तारी के बाद राज खुला। पुलिस ने एक तालाब के पास उसके बेटे का कंकाल मिला। बयान के आधार पर पंकज के अलावा अन्य के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई।

बताया कि चारों ने मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर शव फेंका था। बुधवार को जिला जज विष्णु शर्मा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर सभी तीन आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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