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चित्रकूट: कुख्यात डाकू बलखड़िया गैंग के मददगार को पांच साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
Sun, 19 Sep 2021 12:14 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sun, 19 Sep 2021 12:14 AM IST
सार
विशेष न्यायाधीश (डकैती प्रभावित क्षेत्र) दीपनारायण तिवारी ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अभियुक्त को पांच साल कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
चित्रकूट जिले में डाकू बलखड़िया गैंग के मददगार को अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी देय होगा। अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि सन 2012 में बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के रूकमाबुजुर्ग खांच निवासी सुरेश पटेल पुत्र श्यामलाल को पुलिस ने पकड़कर दस्यु संरक्षण मामले में जेल भेजा था।
जिसमें कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र त्रिपाठी व पैरोकार आरक्षी बाबूलाल ने अभियोजन एकत्र में प्रयास किया। इसी मामले में विशेष न्यायाधीश (डकैती प्रभावित क्षेत्र) दीपनारायण तिवारी ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अभियुक्त को पांच साल कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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जिसमें कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र त्रिपाठी व पैरोकार आरक्षी बाबूलाल ने अभियोजन एकत्र में प्रयास किया। इसी मामले में विशेष न्यायाधीश (डकैती प्रभावित क्षेत्र) दीपनारायण तिवारी ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अभियुक्त को पांच साल कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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