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दहेज हत्या में सगे भाई व उनके माता पिता को दस-दस साल की कैद

Thu, 10 Oct 2019 12:03 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Oct 2019 12:03 AM IST
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Brother and his parents imprisoned for ten years for dowry deaths
चित्रकूट। दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर जिला जज ने दो सगे भाइयों और उनके माता-पिता को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक अभियुक्त को दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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फ ौजदारी के जिला शासकीय अधिवक्ता श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र के कनकोटा गांव के निवासी मनवा निषाद पुत्र धर्मा ने मऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस को दी गयी तहरीर में मनवा ने कहा था कि 19 फरवरी 2018 को उसने अपनी पुत्री सविता देवी की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुहेल गांव के निवासी राजनारायण पुत्र छेदीलाल के साथ की थी। शादी में उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज भी दिया था।
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इसके बावजूद दहेज में मोटरसाइकिल और सोने की जंजीर की मांग को लेकर ससुराल में सविता के पति राजनारायण, ससुर छेदीलाल, सास सुआपति और जेठ रज्जू उसकी पुत्री को प्रताड़ित करने लगे। इसकी जानकारी मिलने पर उसने बिरादरी के लोगों को लेकर सुहेल गांव जाकर ससुरालीजनों को समझाया। इसके बावजूद ससुरालीजनों ने उसकी पुत्री को दहेज के लिए 18 मार्च 2018 को मार डाला। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद चारों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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अपर जिला जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने इस मामले में बचाव अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को मृतका के पति राजनारायण, ससुर छेदीलाल, सास सुआपति व जेठ रज्जू को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। न्यायालय के निर्णय के बाद सभी अभियुक्तों को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया गया।
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