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Chitrakoot News: रंगदारी के लिए मजदूरों से मारपीट में दस्यु गोप्पा व उसके साथी को सजा
Tue, 18 Nov 2025 11:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Tue, 18 Nov 2025 11:52 PM IST
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चित्रकूट। विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक ने सड़क निर्माण में रंगदारी वसूलने को मजदूरों से मारपीट के मामले में जेल में बंद दस्यु गोप्पा व उसके साथी खरदूषण को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 45-45 सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया।
फतेहपुर निवासी कमलेश कुमार साहू ने 21 अक्तूबर 2016 को मानिकपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार कर्वी के शोभा सिंह के पुरवा निवासी कैलाश ठेकेदार द्वारा राजापुर से कौबरा तक सड़क बनाई जा रही थी। इस कार्य में मजदूर भुलिया, रमेश, अशोक कोल, सुरेश, प्रभु, भैरम प्रसाद व केशल कोल आदि मजदूर 20 अक्टूबर 2016 को काम किया। रात में सभी लोग कबरा इंटर कॉलिज हनुवा में रात्रि में सो रहे थे। इस दौरान दस्यु गोप्पा यादव अपने साथी खरदूषण और कई बदमाशों के साथ बंदक लेकर आए और कमीशन न मिलने की बात पर गाली-गलौज कर उनकी बंदूकों की बट से पिटाई कर दी। काम छोड़कर भाग जाने की धमकी दी। घटना से पूर्व दस्यु गोप्पा ने फोन कर ठेकेदार के मुनीम अरुण से भी रंगदारी मांगी थी, लेकिन पैसा न मिलने से बदमाश नाराज थे। सूचना दी। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। घटना के कुछ दिन बाद इनामी डकैत गोप्पा यादव एक पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था।
दस्यु गोप्पा इस समय फतेहपुर कारागार में बंद है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। बाद में उन्होंने आरोपियों को दोषी करार दिया। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक ने निर्णय सुनाया। जिसमें पहाड़ी थाना क्षेत्र के हर्रा गांव के निवासी दस्यु गोप्पा यादव उर्फ रामगोपाल उर्फ भोले यादव और मऊ थाना क्षेत्र के नेउरा गांव के निवासी खरदूषण उर्फ भइयन यादव को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी।
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फतेहपुर निवासी कमलेश कुमार साहू ने 21 अक्तूबर 2016 को मानिकपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार कर्वी के शोभा सिंह के पुरवा निवासी कैलाश ठेकेदार द्वारा राजापुर से कौबरा तक सड़क बनाई जा रही थी। इस कार्य में मजदूर भुलिया, रमेश, अशोक कोल, सुरेश, प्रभु, भैरम प्रसाद व केशल कोल आदि मजदूर 20 अक्टूबर 2016 को काम किया। रात में सभी लोग कबरा इंटर कॉलिज हनुवा में रात्रि में सो रहे थे। इस दौरान दस्यु गोप्पा यादव अपने साथी खरदूषण और कई बदमाशों के साथ बंदक लेकर आए और कमीशन न मिलने की बात पर गाली-गलौज कर उनकी बंदूकों की बट से पिटाई कर दी। काम छोड़कर भाग जाने की धमकी दी। घटना से पूर्व दस्यु गोप्पा ने फोन कर ठेकेदार के मुनीम अरुण से भी रंगदारी मांगी थी, लेकिन पैसा न मिलने से बदमाश नाराज थे। सूचना दी। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। घटना के कुछ दिन बाद इनामी डकैत गोप्पा यादव एक पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था।
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दस्यु गोप्पा इस समय फतेहपुर कारागार में बंद है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। बाद में उन्होंने आरोपियों को दोषी करार दिया। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक ने निर्णय सुनाया। जिसमें पहाड़ी थाना क्षेत्र के हर्रा गांव के निवासी दस्यु गोप्पा यादव उर्फ रामगोपाल उर्फ भोले यादव और मऊ थाना क्षेत्र के नेउरा गांव के निवासी खरदूषण उर्फ भइयन यादव को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी।
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