फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Banda: Life imprisonment for three in murder case

हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास

Mon, 17 Oct 2022 11:51 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 17 Oct 2022 11:51 PM IST
विज्ञापन
Banda: Life imprisonment for three in murder case
चित्रकूट। हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात- सात हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामला दस साल पहले का है।
विज्ञापन

सोमवार को अभियोजन अधिकारी जगत पाल यादव ने बताया कि वर्ष 2010 में बरगढ़ थाने में हरदी कला गांव के निवासी राजेंद्र कोल, मनीष व नत्थू के विरुद्ध हत्या और साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन

इस संबंध में बरगढ़ थानाध्यक्ष योगेश तिवारी ने बताया कि हरदीकला गांव निवासी मंगाली की तहरीर के आधार पर 13 मार्च 2010 को गांव के तीनों आरोपियों ने उसके पुत्र शिवनायक उर्फ छोटू (30) को घेरकर लाठी डंडों से पीटकर मार डाला है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद उसका शव रेल पटरी पर रख दिया था। इसी तहरीर के आधार पर 22 मार्च 2010 को हत्या व साक्ष्य मिटाने की धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने निर्णय सुनाया जिसमें दोष सिद्ध होने पर राजेन्द्र, मनीष और नत्थू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। निर्णय के बाद आरोपियों को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed