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अभियुक्त को तीन वर्ष कारावास
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मारपीट करने वाले को तीन वर्ष कारावास
चित्रकूट। मारपीट व अनुसूचित जाति अधिनियम मामले के अभियुक्त को अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
बुधवार को अभियोजन अधिकारी जगतपाल यादव ने बताया कि दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) सतीशचन्द्र द्विवेदी ने एससी, एसटी एक्ट के आरोपी पप्पू उर्फ दिनेश बहादुर सिंह निवासी ग्राम मनकुंवार को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
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चित्रकूट। मारपीट व अनुसूचित जाति अधिनियम मामले के अभियुक्त को अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
बुधवार को अभियोजन अधिकारी जगतपाल यादव ने बताया कि दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) सतीशचन्द्र द्विवेदी ने एससी, एसटी एक्ट के आरोपी पप्पू उर्फ दिनेश बहादुर सिंह निवासी ग्राम मनकुंवार को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद