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Chitrakoot News: नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी को 10 साल की सजा
Mon, 14 Sep 2026 11:17 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:17 PM IST
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चित्रकूट। नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी इंद्रेश कुमार उर्फ शेरू को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अपर सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील ने यह फैसला सुनाया। मामला 2022 का है। 30 अगस्त को मऊ थाने में पीड़िता की मां ने तहरीर दी थी कि इंद्रेश उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।
पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर बयान दर्ज किए और दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। 15 सितंबर 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
चित्रकूट। मऊ थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी विनय सिंह को 10 साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। 11 अप्रैल 2023 को पीड़िता ने मऊ थाने में तहरीर देकर बताया था कि आरोपी ने बहाने से बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
11 जून 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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अपर सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील ने यह फैसला सुनाया। मामला 2022 का है। 30 अगस्त को मऊ थाने में पीड़िता की मां ने तहरीर दी थी कि इंद्रेश उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।
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पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर बयान दर्ज किए और दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। 15 सितंबर 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
चित्रकूट। मऊ थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी विनय सिंह को 10 साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। 11 अप्रैल 2023 को पीड़िता ने मऊ थाने में तहरीर देकर बताया था कि आरोपी ने बहाने से बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
11 जून 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। (संवाद)