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Chitrakoot News: बालिका से दरिंदगी करने वाले को 20 साल की कैद

Tue, 30 Jan 2024 02:22 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jan 2024 02:22 AM IST
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20 years imprisonment to the person who brutalized the girl
चित्रकूट। त्वरित एवं प्रभावी पैरवी के चलते विशेष न्यायधीश ने बालिका से दुष्कर्म की घटना के 56 दिन के अंदर निर्णय सुनाया है। आरोप पत्र दाखिल होने के 27 दिन बाद ही दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सोमवार को विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि 4 दिसंबर 2023 को राजापुर थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार रात को खटवारा गांव के आजाद पुरवा निवासी सोनू रैदास उसकी 7 वर्षीय बेटी को घर के सामने से उठा ले गया और अरहर के खेत में उसके साथ बुरा काम किया।
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रक्तरंजित अवस्था में बालिका रोते हुए घर पंहुची और परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीडि़त बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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जिसके बाद से आरोपी अब तक जेल में बंद है। पुलिस ने इस मामले में 27 दिन पूर्व न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस ने समय से गवाहों को पेश कराते हुए प्रभावी पैरवी की थी। बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने दोषी सोनू रैदास को 20 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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