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Chitrakoot News: युवक से 12 लाख 70 हजार रुपये और तमंचा बरामद
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सरधुआ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चल रहे चेकिंग अभियान के दौरान सरधुआ पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है। उसके पास से 12 लाख 70 हजार रुपये और तमंचा बरामद हुआ है।
सरधुआ थाना प्रभारी आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि लमियारी बैरियर के पास जांच कर रहे थे। इसी दौरान पैदल आ रहा एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। उसको पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास 12 लाख 70 हजार रुपये और तमंचा बरामद हुआ। उसने अपना नाम गड़ौली निवासी रामस्वरूप शुक्ला बताया। आरोपी ने बताया कि रुपये उसके हैं। इसकी जांच आयकर विभाग से कराई जाएगी।
भाई को पीटने पर पति-पत्नी को चार-चार साल की सजा
चित्रकूट। सगे भाई के साथ मारपीट करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने पति व पत्नी को चार-चार वर्ष का कारावास और नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि 2019 को 30 जुलाई मऊ थाना अंतर्गत खंडेहा गांव के लक्ष्मीपुर निवासी को रामसुफल ने तहरीर दी थी कि उसके भाई राजकुमार और उसकी पत्नी ने उसके साथ मारपीट की है। जान से मारने की धमकी भी दी है। इस पर मामला दर्ज कर किया गया था।
इस मामले में मऊ थानाध्यक्ष अजीत पांडेय, आरक्षी महेश्वरीदीन व मानीटरिंग सेल प्रभारी ने पैरवी की। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने राजकुमार और उसकी पत्नी ललिता देवी को चार-चार साल व नौ-नौ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सरधुआ थाना प्रभारी आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि लमियारी बैरियर के पास जांच कर रहे थे। इसी दौरान पैदल आ रहा एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। उसको पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास 12 लाख 70 हजार रुपये और तमंचा बरामद हुआ। उसने अपना नाम गड़ौली निवासी रामस्वरूप शुक्ला बताया। आरोपी ने बताया कि रुपये उसके हैं। इसकी जांच आयकर विभाग से कराई जाएगी।
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भाई को पीटने पर पति-पत्नी को चार-चार साल की सजा
चित्रकूट। सगे भाई के साथ मारपीट करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने पति व पत्नी को चार-चार वर्ष का कारावास और नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि 2019 को 30 जुलाई मऊ थाना अंतर्गत खंडेहा गांव के लक्ष्मीपुर निवासी को रामसुफल ने तहरीर दी थी कि उसके भाई राजकुमार और उसकी पत्नी ने उसके साथ मारपीट की है। जान से मारने की धमकी भी दी है। इस पर मामला दर्ज कर किया गया था।
इस मामले में मऊ थानाध्यक्ष अजीत पांडेय, आरक्षी महेश्वरीदीन व मानीटरिंग सेल प्रभारी ने पैरवी की। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने राजकुमार और उसकी पत्नी ललिता देवी को चार-चार साल व नौ-नौ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।