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Chitrakoot News: नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल की सजा

Thu, 27 Feb 2025 11:22 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Feb 2025 11:22 PM IST
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10 years imprisonment for raping a minor
चित्रकूट। न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है
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क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 25 नवंबर 2017 को तहरीर दिया था कि दरसेडा निवासी देवशरण यादव ने उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था और किसी से बताने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। जिस पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसकी विवेचना तत्कालीन एसआई प्रेमचंद्र यादव ने करते हुए 17 फरवरी 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिस पर गुरुवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा ने दोषी पाने पर कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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