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Chitrakoot News: जहरखुरानी पर 10 साल की कैद, एक लाख जुर्माना

Wed, 19 Apr 2023 01:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 19 Apr 2023 01:09 AM IST
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10 years imprisonment for poisoning, one lakh fine
चित्रकूट। जहरखुरान के पास नशीला पाउडर बरामद होने का आरोप सिद्ध होने पर त्वरित न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 17 अगस्त 2019 को मानिकपुर जीआरपी थाने के तत्कालीन उप निरीक्षक अखिलेश राय रेलवे स्टेशन में गश्त कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर प्लेटफार्म नंबर चार से उन्होंने मानिकपुर निवासी राहुल सोनकर को गिरफ्तार किया था। जिसके पास से 110 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ था। पुलिस हिरासत में आरोपी ने बताया था कि वह नशीला पाउडर यात्रियों को किसी माध्यम से खिलाकर या सुंघाकर उनका सामान चोरी कर लेता था।
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जीआरपी ने इस मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने आरोपी राहुल सोनकर को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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