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Chitrakoot News: दुष्कर्म से दुष्कर्म में दस साल की सजा

Sat, 15 Jul 2023 12:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 15 Jul 2023 12:00 AM IST
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10 years imprisonment for misdemeanor
चित्रकूट। आंगनबाडी भर्ती के लिए फार्म भराने के नाम पर युवती को घर से ले जाकर जबरन दुष्कर्म करने के मामले में जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दण्डित किया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि 2 जुलाई 2021 को एक व्यक्ति ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसकी पुत्री को रैपुरा थाना क्षेत्र के डढिवा का पुरवा निवासी बडकू उर्फ उमेश बहला फुसलाकर ले गया था। काफी खोजबीन के बाद भी बालिका के न मिलने पर उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस घटना के पांच दिन बाद युवती ने फोन के जरिए घरवालों को सूचित किया कि बडकू उसे लेकर नांदी हनुमान मन्दिर आया है और जबरन शादी करने का प्रयास कर रहा है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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बयान के दौरान युवती ने बताया कि आरोपी उसे आंगनबाडी भर्ती का फार्म भराने के नाम पर ले आया था। जिसके बाद उस पर जबरन शादी का दबाव बनाया और इच्छा के विपरीत दुष्कर्म भी किया। साथ ही कई सादे कागजों में हस्ताक्षर भी बनवा लिए थे। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने इस मामले में शुक्रवार को बडकू उर्फ उमेश को 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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