फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Verify driving licenses of drivers of school vehicles: CDO

स्कूल वाहनों के चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सत्यापित करें : सीडीओ

Sat, 19 Jul 2025 01:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Jul 2025 01:00 AM IST
विज्ञापन
Verify driving licenses of drivers of school vehicles: CDO
सीडीओ आर जगत साईं की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें स्कूली वाहनों के सुरक्षित परिवहन से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा हुई। सीडीओ के मुताबिक जनपद में कुल 757 स्कूली वाहन पंजीकृत हैं। इसमें से 44 स्कूली वाहनों का फिटनेस वैध नहीं है। बिना फिटनेस के 35 स्कूली वाहनों की आरसी को निलंबित किया जा चुका हैं, शेष 09 स्कूली वाहनों को प्रपत्रों को वैध कराने हेतु विद्यालय प्रबंधकों को नोटिस भेजा गया है। एक से 15 जुलाई तक विशेष चेकिंग अभियान में चालान कुल 35 स्कूली वाहनों का मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने के कारण चालान किया गया। इस दौरान सीडीओ ने प्रत्येक विद्यालय में रोड सेफ्टी कमेटी के गठन के लिए उपस्थित विद्यालय प्रबंधक व प्राचार्य को निर्देशित किया। कहा कि स्कूल वाहनों के चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस व चरित्र को सत्यापित कराने का कार्य शीघ्र पूर्ण करा लें। विद्यालय की ओर से नामित नोडल टीचर एवं ट्रांसपोर्ट इंचार्ज बस में लगे सुरक्षात्मक उपकरण जैसे सीसीटीवी, अग्निशमन संयंत्र, फर्स्ट-एड-बॉक्स व आपातकालीन खिड़की इत्यादि की समय-समय पर जांच कर लें। उन्होंने उपस्थित समस्त विद्यालय प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि स्कूली वाहन ड्राईवर तेज रफ्तार से वाहन न चलाए साथ ही प्रत्येक स्कूली वाहन के पीछे ड्राईवर एवं प्रबंधक व नोडल टीचर का मोबाईल नम्बर स्पश्ट रूप से अंकित हो, ताकि स्कूली वाहन का खतरनाक ढंग से संचालन करने पर जन सामान्य इसकी सूचना संबंधित विद्यालय व पुलिस एवं यातायात को दे सके। स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन के लिए विद्यालय प्रबंधन को समय-समय पर विद्यालय में अभिभावक-अध्यापक संग आयोजित मिटिंगों में अनिवार्य रूप से बच्चों के सुरक्षित परिवहन पर चर्चा करें। दोपहिया वाहन चलाते समय सदैव हेल्मेट का प्रयोग करें एवं चार पहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से सीट-बेल्ट लगाए। अनफिट स्कूली वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन विद्यालयों में अनफिट, बिना वैध प्रपत्रों के संचालन होना पाया जाए एवं लंबे समय से प्रपत्रों को वैध कराएं ऐसे विद्यालय को चिह्नित कर उनकी मान्यता को रद्द करने संबंधित आवश्यक कार्यवाही करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed