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Chandauli News: कार के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में तीन साल की जेल
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंदौली। जिले के चकिया स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के मामले में सोमवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने पति को दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास और 14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
दोषी को यह जुर्माना जमा न करने पर 10 दिनों की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं, इसी मामले में साक्ष्य के अभाव में पांच अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया। प्राथमिकी 16 फरवरी 2019 को चकिया कोतवाली में दर्ज की गई थी। चकिया कस्बे की वंदना विश्वास ने ससुराल पक्ष के छह लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
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पीड़िता ने बताया था कि दहेज में लग्जरी कार न मिलने पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर सोनभद्र के अनपरा निवासी प्रोसेनजीत विश्वास (पति), असीम विश्वास, अनीता विश्वास, धोली मलकार, विष्णु मलकार और प्रह्लाद को आरोपी बनाया था।सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने पीड़िता के पति प्रोसेनजीत विश्वास को दोषी ठहराया, जबकि असीम विश्वास, अनीता विश्वास, प्रहलाद, धोनी मालकार उर्फ प्रति मालकार और विष्णु मालाकार (मृतक) को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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