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Chandauli News: पशु तस्करी के दोषी को तीन साल की सजा

Sat, 26 Sep 2026 01:51 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 01:51 AM IST
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Three-year sentence for animal smuggling convict
नौगढ़। तीन साल पहले पशु तस्करी के मामले में गिरफ्तार चकरघट्टा थाना क्षेत्र के देवदत्तपुर निवासी राम जनम चौहान को अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 4,25100 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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चकरधट्टा थाने की पुलिस ने वर्ष 2023 में पशु तस्करी के मामले में राम जनम चौहान को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ गोवध अधिनियम, पशु क्रूरता और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने राम जनम चौहान को दोषी करार देते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने 4 लाख 25 हजार 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि जमा न करने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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