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दुकानों पर मिलावटी शराब मिली तो लगेगा एनएसए

Fri, 02 Apr 2021 05:10 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Apr 2021 05:10 PM IST
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NSA will be charged if adulterated liquor is found in shops
चंदौली। मिलावटी शराब की बिक्री करने वाले अनुज्ञापियों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा दस लाख रुपये तक जुर्माना भी लगाया जाएगा। कलेक्ट्रेट में अनुज्ञापियों के साथ बैठक में डीएम संजीव सिंह और एसपी अमित ने उन्हे सख्त हिदायत दी।
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जिले में तीसरे चरण में 26 अप्रैल को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में शराब की खपत बढ़ गई है। संभावना है कि दुकानदार असली के साथ मिलावटी शराब भी खपा सकते हैं। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। बैठक के दौरान डीएम ने चेताया कि मिलावटी शराब की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति को निर्धारित दर से अधिक शराब की बिक्री न कर सकता। यदि छापेमारी के दौरान दुकान में मिलावटी शराब मिली, तो दुकानदारों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। वहीं 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रतिबंध फुटकर और थोक दुकानदारों पर लागू होगा। एसपी अमित कुमार ने कहा कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट है। शराब की दुकानों की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में मुनाफाखोरी के चक्कर में मुश्किलों में फंस सकते हैं। मिलावटखोरों व शराब तस्करों पर नजर रखी जा रही है। छापेमारी के दौरान दुकान से यदि मिलावटी शराब बरामद हुई तो तत्काल दुकान को सील कर दिया जाएगा। वहीं लाइसेंस रद्द करने के साथ ही संबंधित थाने में अनुज्ञापी और सेल्समैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस दौरान आबकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह मौजूद रहे।
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