{"_id":"6159fc548ebc3edac41df28b","slug":"liquor-lovers-will-now-be-able-to-keep-alcohol-at-home-too-chandauli-news-vns6152483174","type":"story","status":"publish","title_hn":"शराब के शौकीन अब घर पर भी रख सकेंगे शराब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शराब के शौकीन अब घर पर भी रख सकेंगे शराब
विज्ञापन
पीडीडीयू नगर। शराब के शौकीन लोग अब घरों पर भी शराब रख सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें शुल्क अदा करना पड़ेगा। घर में शराब रखने के लिए बनाई गई नई नीति के अनुसार लोगों को आबकारी विभाग की ओर से लाइसेंस दिया जाएगा जिसकी सालाना फीस 12 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा उन्हें 51 हजार का एफडीआर भी जमा करना होगा।
शराब के शौकीनों को राहत देने के लिए आबकारी विभाग की ओर से नई होम बार लाइसेंस योजना तैयार की गई है। इस योजना के बाद लोग अब अपने घरों में शराब रख सकते हैं। शासन की तरफ से आदेश जारी कर इसकी भी सीमा तय कर दी गई है। इसके लिए लोगों को निर्धारित शुल्क अदा कर लाइसेंस लेना होगा। इस पूरी प्रक्रिया को होम बार लाइसेंस कहा जाएगा। वर्तमान में प्रचलित आबकारी नीति के अनुसार निजी प्रयोग के लिए निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक शराब खरीदने या अपने घर में रखने वालों को लाइसेंस दिया जाएगा। इसकी सालाना फीस 12 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त 51 हजार का एफडीआर भी जमा करना होगा जिसे बाद में शर्तों के साथ वापस कर दिया जाएगा।
लाइसेंस के आधार पर कोई भी व्यक्ति एक लीटर देशी, डेढ़ लीटर विदेशी शराब व छहलीटर बीयर तक रख सकता है। तय सीमा से अधिक शराब रखने पर कार्रवाई की जा सकती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी होटल में अथवा निजी स्थान पर पार्टी का आयोजन कर वहां शराब पीना-पिलाना चाहता है तो पार्टी का आयोजन करने से पहले समारोह बार लाइसेंस या ओकेजनल लाइसेंस आबकारी विभाग से निर्धारित शुल्क जमा करके ले सकता है। इससे वह असुविधाजनक स्थिति से बचा रहेगा।
विज्ञापन
शराब प्रदेश सरकार के राजस्व का बड़ा जरिया है। इसको बढ़ावा देने के लिए ही यह निर्णय लिया गया है। इसके पीछे तर्क है कि कुछ लोग शराब की दुकानों पर जाने से कतराते हैं। ऐसे लोगों के लिए होम बार लाइसेंस एक बढि़या विकल्प होगा। आबकारी विभाग की ओर से इस वित्तीय वर्ष में आम लोगों को व्यक्तिगत होम बार लाइसेंस जारी किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 में प्रावधान किया है कि जिस व्यक्ति को होम बार लाइसेंस जारी किया जाएगा वह निर्धारित मात्रा में घर में मदिरा रख सकेगा। निजी उपयोग के लिए होम बार लाइसेंस लेने वालों को तय मानक के अनुसार वार्षिक लाइसेंस फीस देना होगा और प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।
ये होंगे नियम
जिला आबकारी अधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि होम बार लाइसेंस लेने के लिए कुछ नियम व शर्तें बनाई गई हैं। इसमें वह व्यक्ति शामिल होगा तो पांच वर्ष का आयकर दाता हो, न्यूनतम तीन वर्षों में आयकर दाताओं की 20 फीसद की श्रेणी में आता हो और इनकम टैक्स का भुगतान किया हो। इसके लिए शपथ पत्र भी देना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले लाइसेंस धारक पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।
विज्ञापन
शराब के शौकीनों को राहत देने के लिए आबकारी विभाग की ओर से नई होम बार लाइसेंस योजना तैयार की गई है। इस योजना के बाद लोग अब अपने घरों में शराब रख सकते हैं। शासन की तरफ से आदेश जारी कर इसकी भी सीमा तय कर दी गई है। इसके लिए लोगों को निर्धारित शुल्क अदा कर लाइसेंस लेना होगा। इस पूरी प्रक्रिया को होम बार लाइसेंस कहा जाएगा। वर्तमान में प्रचलित आबकारी नीति के अनुसार निजी प्रयोग के लिए निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक शराब खरीदने या अपने घर में रखने वालों को लाइसेंस दिया जाएगा। इसकी सालाना फीस 12 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त 51 हजार का एफडीआर भी जमा करना होगा जिसे बाद में शर्तों के साथ वापस कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
लाइसेंस के आधार पर कोई भी व्यक्ति एक लीटर देशी, डेढ़ लीटर विदेशी शराब व छहलीटर बीयर तक रख सकता है। तय सीमा से अधिक शराब रखने पर कार्रवाई की जा सकती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी होटल में अथवा निजी स्थान पर पार्टी का आयोजन कर वहां शराब पीना-पिलाना चाहता है तो पार्टी का आयोजन करने से पहले समारोह बार लाइसेंस या ओकेजनल लाइसेंस आबकारी विभाग से निर्धारित शुल्क जमा करके ले सकता है। इससे वह असुविधाजनक स्थिति से बचा रहेगा।
विज्ञापन
शराब प्रदेश सरकार के राजस्व का बड़ा जरिया है। इसको बढ़ावा देने के लिए ही यह निर्णय लिया गया है। इसके पीछे तर्क है कि कुछ लोग शराब की दुकानों पर जाने से कतराते हैं। ऐसे लोगों के लिए होम बार लाइसेंस एक बढि़या विकल्प होगा। आबकारी विभाग की ओर से इस वित्तीय वर्ष में आम लोगों को व्यक्तिगत होम बार लाइसेंस जारी किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 में प्रावधान किया है कि जिस व्यक्ति को होम बार लाइसेंस जारी किया जाएगा वह निर्धारित मात्रा में घर में मदिरा रख सकेगा। निजी उपयोग के लिए होम बार लाइसेंस लेने वालों को तय मानक के अनुसार वार्षिक लाइसेंस फीस देना होगा और प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।
ये होंगे नियम
जिला आबकारी अधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि होम बार लाइसेंस लेने के लिए कुछ नियम व शर्तें बनाई गई हैं। इसमें वह व्यक्ति शामिल होगा तो पांच वर्ष का आयकर दाता हो, न्यूनतम तीन वर्षों में आयकर दाताओं की 20 फीसद की श्रेणी में आता हो और इनकम टैक्स का भुगतान किया हो। इसके लिए शपथ पत्र भी देना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले लाइसेंस धारक पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।