चंदौली। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजेश कुमार नायक ने बताया कि जनपद के ऐसे दिव्यांगजन जिनकी शादी वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं विगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में एक अप्रैल 2021 के बाद हुई है। वे अपना विवाह पंजीकरण कराने के बाद शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र कर सकते हैं। बताया कि पात्रता के लिए यह वर एवं वधु की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम न होनी चाहिए। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाणपत्र 40 प्रतिशत से कम न हो। दंपती में से कोई आयकर दाता न हो। इस योजना के अंतर्गत वर के दिव्यांग होने पर 15 हजार प्रोत्साहन की राशि, वधु के दिव्यांग होने पर 20 हजार जबकि वर व वधु दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये उनके संयुक्त बैंक खाते में भेजने का प्रावधान है। आवेदन पत्र के साथ संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। आनलाइन आवेदन करने के बाद 15 दिन के अंदर आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा किया जाना है। आवेदन पत्र के साथ पति एवं पत्नी का आधार कार्ड, संयुक्त फोटाग्राफ, प्रमाणित, आय प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक खाता, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी।