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Chandauli News: दहेज हत्या मामले में दोषी को पांच साल बाद हुई सजा

Fri, 12 Jul 2024 02:45 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jul 2024 02:45 AM IST
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Convict in dowry death case sentenced after five years
अपर सत्र न्यायाधीश श्याम बाबू की अदालत ने बृहस्पतिवार को दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को तीन साल छह महीने की जेल और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने में एक महीने के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।
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एसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोपियों की न्यायालय में पेशी कराकर पुलिस की प्रभावी पैरवी की बदौलत सजा दिलाई जा रही है। इसी क्रम में अप्रैल 2019 में अलीनगर थाना क्षेत्र के नदेसर गांव के रहने वाले पिंटू बिंद और उसकी मां मालती देवी के खिलाफ अलीनगर थाने में दहेज उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पिंटू बिंद को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जबकि पिंटू की मां मालती की मौत हो चुकी है।
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