फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Action will be taken against school vehicles carrying children without permits

बिना परमिट बच्चों को ढ़ो रहे स्कूली वाहनों पर होगी कार्रवाई

Tue, 09 Mar 2021 11:31 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 09 Mar 2021 11:31 PM IST
विज्ञापन
Action will be taken against school vehicles carrying children without permits
कंदवा। स्कूल स्टाफ को ढ़ोने का परमिट लेकर स्कूली बच्चों को ढ़ोने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग की नजरें जल्द ही टेढ़ी होने वाली हैं। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ जल्द ही अभियान चला कर कार्रवाई की जाएगी। संभागीय निरीक्षक परिवहन अशोक यादव ने बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों में संचालित वाहनों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। ज्यादातर निजी विद्यालयों में बच्चों को ढ़ोने के लिए वाहनों का प्रयोग किया जाता है। नियमों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन द्वारा ऐसी बसों मे सीसी टीवी कैमरा लगवाना जरुरी है। वहीं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे बसों की हर सीटों पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से सीट बेल्ट भी लगी होनी चाहिए। वाहनों में स्कूली बच्चों को बैग रखने के लिए सीट के नीचे पर्याप्त जगह होनी चाहिए। साथ ही आपात कालीन गेट और खिड़की भी होनी चाहिए। वाहन में अग्निशमन यंत्र भी रखना नितांत आवश्यक है ताकि शार्ट सर्किट सहित अन्य परिस्थितियों में अगलगी पर नियंत्रण किया जा सके। बताया कि चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन के अलावा वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। कहा कि आवागमन के दौरान ट्रैफिक नियमों का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना और चालक को जेल भी हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed