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Chandauli News: फायरिंग के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत

Sat, 20 Jun 2026 01:31 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jun 2026 01:31 AM IST
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Accused in shooting case granted anticipatory bail
अलीनगर थाना क्षेत्र के रेवसा गांव निवासी धर्मेंद्र भारती को सत्र न्यायालय चंदौली से बड़ी राहत मिली है। फायरिंग और गाड़ी से कुचलने के प्रयास के आरोपी को कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व दो जमानतियों पर अग्रिम जमानत दे दी है।
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अलीनगर थाने में दर्ज मुकदमे के मुताबिक 21 अप्रैल 2026 को फरमान अपने परिवार के साथ गांव में उर्स के दौरान कव्वाली कार्यक्रम में गया था। वहां से लौटते समय आरोपी धर्मेंद्र भारती अपने साथियों मुन्ना, भोला, विवेक, बबलुआ, मुस्कान व नरक यादव के साथ हाथ में तमंचा, लाठी-डंडा व ईंट-पत्थर लेकर स्कॉर्पियो के सामने आ गया। आरोप था कि धर्मेंद्र ने तमंचा लहराते हुए फायरिंग भी की थी। अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने 19 जून को आदेश में कहा कि अपराध की गंभीरता व उसमें आरोपी की संलिप्तता को देखते हुए जमानत देना उचित है। मात्र आपराधिक इतिहास के आधार पर किसी आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है। कोर्ट ने माना कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यह प्रथम नियत जमानत प्रार्थना पत्र है। ईंट-पत्थर से गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आई। सह-अभियुक्त मुन्ना उर्फ ओमप्रकाश की जमानत 11 मई 2026 को ही स्वीकार हो चुकी है। कोर्ट ने धर्मेंद्र भारती को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही राशि की दो जमानतें दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
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