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Chandauli News: रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने पर अब लगेगा एक हजार रुपये जुर्माना
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पीडीडीयू नगर। रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय और अन्य परिसरों में गंदगी फैलाना अब यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। रेलवे परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निर्धारित दंड की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दी गई है। जन विश्वास अधिनियम-2026 के माध्यम से किए गए संशोधन के बाद यह प्रावधान लागू किया गया है।
पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि रेलवे परिसर की स्वच्छता प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को नियमों के तहत दंडनीय माना जाएगा। परिसर में कूड़ा-कचरा फैलाने या ऐसी गतिविधि करने पर संबंधित व्यक्ति पर एक हजार रुपये का दंड लगाया जा सकता है। यदि संबंधित व्यक्ति निर्धारित दंड का भुगतान नहीं करता है तो उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
न्यायालय ऐसे मामले में संबंधित व्यक्ति पर अधिकतम दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। उन्होंने यात्रियों से स्टेशन, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, फुटओवर ब्रिज समेत अन्य रेलवे परिसरों में कूड़ा न फैलाने की अपील की गई है। कचरे को निर्धारित डस्टबिन में ही डालने की अपील की।
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पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि रेलवे परिसर की स्वच्छता प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को नियमों के तहत दंडनीय माना जाएगा। परिसर में कूड़ा-कचरा फैलाने या ऐसी गतिविधि करने पर संबंधित व्यक्ति पर एक हजार रुपये का दंड लगाया जा सकता है। यदि संबंधित व्यक्ति निर्धारित दंड का भुगतान नहीं करता है तो उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
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न्यायालय ऐसे मामले में संबंधित व्यक्ति पर अधिकतम दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। उन्होंने यात्रियों से स्टेशन, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, फुटओवर ब्रिज समेत अन्य रेलवे परिसरों में कूड़ा न फैलाने की अपील की गई है। कचरे को निर्धारित डस्टबिन में ही डालने की अपील की।
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