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ग्रामीणों को दी जाएगी विधिक सहायता
Updated Sun, 11 Nov 2018 12:33 AM IST
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इलिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को बरहुआ गांव स्थित मातृ शिशु केंद्र पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें जिला सचिव अमित यादव ने कहा कि असहाय लोगों को गांव स्तर पर विवादों का निपटारा हेतु यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर की गई है। निर्धन व्यक्ति जो कानून के बारे में नहीं जानता हो उनको गांव स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर जागरूक किया जाएगा। उनके मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। सर्पदंश को पहले दैविक आपदा नहीं माना जाता था। इसलिए गरीब असहाय परिवार को दैविक आपदा की धनराशि प्राप्त नहीं हो पाती थी मगर अब इसे दैविक आपदा की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया है। महीने के 9 से 18 तारीख तक गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए जगह-जगह बैठक आयोजित कर डोर टू डोर कैंपेन कार्यक्रम कर सभी पैनल अधिवक्ता व विधि स्वयंसेवक कैंपेन कर लोगों को विधिक सहायता प्राप्त करने के बाबत जानकारी देंगे। इस बैठक में रफी अहमद, लाल प्रताप, प्यारेलाल, रामकिशुन, ओमप्रकाश, पप्पू रस्तोगी सहित ग्रामीण मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता महेंद्र सिंह ने की। संचालन जयप्रकाश एडवोकेट ने किया। ब्यूरो