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मतदाता पर्ची संग पहचान पत्र लेकर जाएं वोटर

Fri, 10 May 2019 12:31 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 10 May 2019 12:31 AM IST
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मतदाता पर्ची संग पहचान पत्र लेकर जाएं वोटर

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चंदौली। 17वीं लोकसभा निर्वाचन में मतदान के दौरान पहचान पत्र के रूप में 13 आईडी प्रूफ मान्य होंगे। निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त वोटर आईडी के साथ ही 12 अन्य प्रपत्रों को पहचान के प्रमाण के तौर पर वैध माना है। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, वे 13 में से किसी भी एक पहचान पत्र के साथ बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि 19 मई को जनपद में सुबह सात से शाम छह बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। इसके देखते हुए बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची घर-घर पहुंचायी जाएगी। उक्त मतदाता पर्ची के जरिए वोटर लिस्ट में नाम ढूंढने में मदद मिलेगी। बताया कि वोट डालने के लिए बूथ पर जाने से पहले मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 पहचान पत्र में से किसी एक प्रपत्र को अपने साथ लेकर अवश्य आए। इसमें फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, पेंशन कार्ड, केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा जारी कर्मचारियों का पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, पासपोर्ट शामिल है।
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