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Bulandshahar News: कुकर्म के दो दोषियों को 20-20 वर्ष का कारावास
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बुलंदशहर। रामघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में अगस्त 2021 को घर से खेत गए बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले दो आरोपियों को एडीजे एफटीसी द्वितीय कल्पना द्वितीय के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का कारावास और दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
रामघाट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 4 अगस्त 2021 को रामघाट थाना क्षेत्र में तहरीर दी थी। वादी ने बताया था कि उनका 12 वर्षीय पुत्र दोपहर के समय घर से शौच करने खेत पर गया था। वहां से लौटते वक्त गांव निवासी दो युवकों ने उसे रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि दोनों युवक उनके पुत्र को खेत पर बनी एक झोपड़ी में ले गए और वहां कुकर्म किया।
पुत्र के शोर मचाने पर अन्य ग्रामीणों को आता हुआ देख आरोपी मौके से उसे हत्या की धमकी देकर भाग निकले। उनके पुत्र ने घर पहुंचकर पूरा घटनाक्रम बताया। तहरीर पर थाना रामघाट पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। साथ ही मामले में जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया।
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अतिरिक्त न्यायाधीश पोस्को एक्ट न्याय कक्ष संख्या-2/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना द्वितीय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
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रामघाट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 4 अगस्त 2021 को रामघाट थाना क्षेत्र में तहरीर दी थी। वादी ने बताया था कि उनका 12 वर्षीय पुत्र दोपहर के समय घर से शौच करने खेत पर गया था। वहां से लौटते वक्त गांव निवासी दो युवकों ने उसे रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि दोनों युवक उनके पुत्र को खेत पर बनी एक झोपड़ी में ले गए और वहां कुकर्म किया।
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पुत्र के शोर मचाने पर अन्य ग्रामीणों को आता हुआ देख आरोपी मौके से उसे हत्या की धमकी देकर भाग निकले। उनके पुत्र ने घर पहुंचकर पूरा घटनाक्रम बताया। तहरीर पर थाना रामघाट पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। साथ ही मामले में जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया।
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अतिरिक्त न्यायाधीश पोस्को एक्ट न्याय कक्ष संख्या-2/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना द्वितीय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।