{"_id":"698b5cfdc73742057705d1c9","slug":"the-accused-who-ran-an-arms-factory-was-sentenced-after-24-years-bulandshahr-news-c-133-1-bul1007-148466-2026-02-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bulandshahar News: हथियार बनाने की फैक्टरी चलाने वाले आरोपी को 24 साल बाद मिली सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bulandshahar News: हथियार बनाने की फैक्टरी चलाने वाले आरोपी को 24 साल बाद मिली सजा
विज्ञापन
बुलंदशहर। करीब 24 वर्ष पुराने एक मामले में कोर्ट ने अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण रखने के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को दो माह पांच दिन का कारावास व एक हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में 26 जनवरी 2002 को पुलिस ने गांव मदनगढ़ निवासी राजपाल सिंह को गिरफ्तार किया था। मौके से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण और अधबने हथियार बरामद हुए थे। इस संबंध में थाना जहांगीराबाद में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के महज चार दिन बाद ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मॉनिटरिंग सेल ने इस पुराने मामले को चिह्नित किया। अभियोजन पक्ष और पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद एसीजे/एसडी-02 अर्जुन डबास की अदालत ने अभियुक्त राजपाल को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को दो माह पांच दिन के कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में 26 जनवरी 2002 को पुलिस ने गांव मदनगढ़ निवासी राजपाल सिंह को गिरफ्तार किया था। मौके से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण और अधबने हथियार बरामद हुए थे। इस संबंध में थाना जहांगीराबाद में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
विज्ञापन
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के महज चार दिन बाद ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मॉनिटरिंग सेल ने इस पुराने मामले को चिह्नित किया। अभियोजन पक्ष और पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद एसीजे/एसडी-02 अर्जुन डबास की अदालत ने अभियुक्त राजपाल को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को दो माह पांच दिन के कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन