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Bulandshahar News: डाकघर में खोले जाएंगे सुकन्या समृद्धि के खाते
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बुलंदशहर। जिलेभर के समस्त डाकघर में बेटियों के सुकन्या समृद्धि बचत योजना के खाते खुलवाने के लिए 31 मार्च तक अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर डाकघरों में आने वाले लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विभागीय अफसरों के अनुसार परिजन अपनी 10 साल से कम उम्र की अधिकतम दो बेटियों का 250 रुपये से लेकर एक हजार रुपये की धनराशि देकर खाता खोल सकते हैं।
डाक अधीक्षक त्रिभुवन सिंह ने बताया कि समस्त ग्रामीण एवं शहरी डाकघरों में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के उज्जवल एवं सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। सुकन्या समद्धि योजना का खाता बालिका के जन्म से 10 वर्ष तक की आयु तक न्यूनतम राशि 250 रुपये से किसी भी डाकघर में एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है। खाता खुलवाने के लिए बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक के पते और पहचान का प्रमाण पत्र और अभिभावक की दो फोटो की आवश्यकता होती है। इस खाते में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम राशि 1.50 लाख तक का निवेश किया जा सकता है जो कि आयकर की धारा 80 (ब) के अन्तर्गत छूट योग्य होती है। योजना के तहत खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक ही राशि जमा होती है। बताया कि विशेष अभियान का उद्देश्य है कि प्रत्येक परिवार की बालिका का सुकन्या खाता खोला जाए। डाक विभाग की ओर से सुकन्या योजना के खाते खोलने के लिए विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन करने के साथ सामाजिक संस्थानों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी सम्पर्क किया जाएगा।
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डाक अधीक्षक त्रिभुवन सिंह ने बताया कि समस्त ग्रामीण एवं शहरी डाकघरों में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के उज्जवल एवं सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। सुकन्या समद्धि योजना का खाता बालिका के जन्म से 10 वर्ष तक की आयु तक न्यूनतम राशि 250 रुपये से किसी भी डाकघर में एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है। खाता खुलवाने के लिए बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक के पते और पहचान का प्रमाण पत्र और अभिभावक की दो फोटो की आवश्यकता होती है। इस खाते में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम राशि 1.50 लाख तक का निवेश किया जा सकता है जो कि आयकर की धारा 80 (ब) के अन्तर्गत छूट योग्य होती है। योजना के तहत खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक ही राशि जमा होती है। बताया कि विशेष अभियान का उद्देश्य है कि प्रत्येक परिवार की बालिका का सुकन्या खाता खोला जाए। डाक विभाग की ओर से सुकन्या योजना के खाते खोलने के लिए विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन करने के साथ सामाजिक संस्थानों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी सम्पर्क किया जाएगा।
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