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Bulandshahar News: महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले को दस साल कारावास
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महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले को दस साल कारावास
बुलंदशहर। डिबाई कोतवाली क्षेत्र में मार्च 2017 में ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने वाली महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी माना है। न्यायाधीश विनीता विमल ने दोषी को दस साल कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अभियोजक सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि डिबाई कोतवाली क्षेत्र में एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाली महोबा जनपद निवासी पीड़ित महिला ने दो मार्च 2017 को थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के माध्यम से महिला ने बताया कि वह ईंट भट्ठे पर ईंट पाथने का काम करती है। बीते दिनों उसकी जेठानी का भाई चंद्रपाल निवासी गांव पिपरी थाना महोकंठ जनपद महोबा भी भट्टे पर मजदूरी करने के लिए आया था। पीड़िता का आरोप है कि दो मार्च की शाम करीब आठ बजे पीड़िता अपने झुग्गी में अकेली मौजूद थी। उसका पति ट्यूबवेल पर गया हुआ था। इसी दौरान आरोपी चंद्रपाल उसकी झोपड़ी में घुस आया और छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट करते उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर उसका पति व अन्य लोगों को मौके पर आता देख आरोपी हत्या की धमकी देकर भाग निकला। मामले में तहरीर के आधार पर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। साथ ही जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। जिस पर न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच हुई बहस और गवाहों के बयानों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया है। अभियुक्त को दस वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है। अर्थदंड की राशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
ये गवाह हुए पेश
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में गवाह के रूप में वादी मुकदमा पीड़िता, पीड़िता का पति, डॉ. मिली सिंह, पीड़िता का पड़ोसी, कांस्टेबल रूक्मणी और शिव प्रकाश को पेश किया गया। जिनकी गवाही पर आरोपी को दोषी करार दिया गया है।
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बुलंदशहर। डिबाई कोतवाली क्षेत्र में मार्च 2017 में ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने वाली महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी माना है। न्यायाधीश विनीता विमल ने दोषी को दस साल कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अभियोजक सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि डिबाई कोतवाली क्षेत्र में एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाली महोबा जनपद निवासी पीड़ित महिला ने दो मार्च 2017 को थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के माध्यम से महिला ने बताया कि वह ईंट भट्ठे पर ईंट पाथने का काम करती है। बीते दिनों उसकी जेठानी का भाई चंद्रपाल निवासी गांव पिपरी थाना महोकंठ जनपद महोबा भी भट्टे पर मजदूरी करने के लिए आया था। पीड़िता का आरोप है कि दो मार्च की शाम करीब आठ बजे पीड़िता अपने झुग्गी में अकेली मौजूद थी। उसका पति ट्यूबवेल पर गया हुआ था। इसी दौरान आरोपी चंद्रपाल उसकी झोपड़ी में घुस आया और छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट करते उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर उसका पति व अन्य लोगों को मौके पर आता देख आरोपी हत्या की धमकी देकर भाग निकला। मामले में तहरीर के आधार पर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। साथ ही जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। जिस पर न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच हुई बहस और गवाहों के बयानों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया है। अभियुक्त को दस वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है। अर्थदंड की राशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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ये गवाह हुए पेश
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में गवाह के रूप में वादी मुकदमा पीड़िता, पीड़िता का पति, डॉ. मिली सिंह, पीड़िता का पड़ोसी, कांस्टेबल रूक्मणी और शिव प्रकाश को पेश किया गया। जिनकी गवाही पर आरोपी को दोषी करार दिया गया है।
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