{"_id":"5f4fd5448ebc3e54cd35ecd4","slug":"lockdown-bulandshahr-news-gbd204748258","type":"story","status":"publish","title_hn":"रविवार का ही रहेगा जनपद में लॉकडाउन, शनिवार की राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रविवार का ही रहेगा जनपद में लॉकडाउन, शनिवार की राहत
विज्ञापन
राहत : अब सिर्फ रविवार को ही रहेगा लॉकडाउन
बुलंदशहर। शासन के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार को होने वाले दो दिवसीय लॉकडाउन में संशोधन किया है। अब जनपद में केवल रविवार को ही लॉकडाउन रहेगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने गाइड लाइन जारी कर दी है। शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक सभी प्रतिबंध पूर्ववत जारी रहेंगे।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि नई गाइड लाइन के अनुसार सभी शहरी और ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि रविवार को बंद रहेंगे। अन्य दिनों में बाजार सुबह नौ से रात के नौ बजे तक खोले जा सकेंगे। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी रविवार को ही रहेगी। रविवार के दिन जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें अन्य दिनों में लगाया जा सकेगा। धार्मिक स्थल सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा व्यवस्था का पालन करते हुए खोले जा सकते हैं। प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने, जिनमें आईटी व आईटीईएस से जुड़े उद्योग भी चलते रहेंगे। साथ ही आवश्यक सेवाओं पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा रेलवे और राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन जारी रहेगा। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
विज्ञापन
बुलंदशहर। शासन के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार को होने वाले दो दिवसीय लॉकडाउन में संशोधन किया है। अब जनपद में केवल रविवार को ही लॉकडाउन रहेगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने गाइड लाइन जारी कर दी है। शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक सभी प्रतिबंध पूर्ववत जारी रहेंगे।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि नई गाइड लाइन के अनुसार सभी शहरी और ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि रविवार को बंद रहेंगे। अन्य दिनों में बाजार सुबह नौ से रात के नौ बजे तक खोले जा सकेंगे। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी रविवार को ही रहेगी। रविवार के दिन जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें अन्य दिनों में लगाया जा सकेगा। धार्मिक स्थल सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा व्यवस्था का पालन करते हुए खोले जा सकते हैं। प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने, जिनमें आईटी व आईटीईएस से जुड़े उद्योग भी चलते रहेंगे। साथ ही आवश्यक सेवाओं पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा रेलवे और राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन जारी रहेगा। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
विज्ञापन