फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Husband convicted of dowry murder, sentenced to seven years rigorous imprisonment

Bulandshahar News: दहेज हत्या का आरोपी पति दोषी करार, सात वर्ष का सश्रम कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 11 Nov 2025 10:37 PM IST
विज्ञापन
बुलंदशहर। गुलावठी कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी विवाहिता ज्योति की दहेज की खातिर हत्या के मामले में एडीजे एफटीसी तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने आरोपी पति नवीन को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे सात वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड दिया है।
विज्ञापन

वादी मुकदमा राजकुमार उर्फ पप्पू ननासी आदर्श नगर कॉलोनी मोदीनगर, हापुड़ ने गुलावठी थाने पर नवंबर 2018 में तहरीर दी थी। बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री ज्योति की शादी 16 जनवरी 2013 को गुलावठी नगर के मोहल्ला रामनगर निवासी युवक नवीन के साथ की थी। शादी में उन्होंने काफी दान दहेज भी दिया था लेकिन आरोपी ससुराल वाले उससे संतुष्ट नहीं थे। मांग पूरी न होने पर आरोपी उनकी पुत्री का लगातार उत्पीड़न कर रहे थे।
विज्ञापन

आरोपियों ने 11 नवंबर 2018 की रात को उनकी पुत्री की हत्या कर शव फंदे से लटका दिया। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी पति समेत अन्य ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और जांच पड़ताल के बाद आरोपी पति नीरज के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर नीरज को दोषी करार दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


जानलेवा हमले के दोषी को चार वर्ष का कारावास
बुलंदशहर। नरसेना थाना क्षेत्र में युवक पर फरसे से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी जगवीर उर्फ भीमा को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। उसे चार वर्ष का कारावास व 5500 रुपये का अर्थदंड दिया है। वादी मुकदमा राजेंद्र सिंह निवासी नरसेना ने वर्ष 2020 में नरसेना थाने पर तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया था कि गांव मवई निवासी आरोपी जगवीर उर्फ भीमा ने उनके पुत्र सुधीर के साथ मारपीट की और फरसे से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। मामले में थाना पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और जांच पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों को अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed