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Bulandshahar News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच वर्ष का कारावास

Fri, 17 Mar 2023 11:40 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर
संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर Updated Fri, 17 Mar 2023 11:40 PM IST
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Five years imprisonment for culpable homicide not amounting to murder
संवाद न्यूज एजेंसी
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बुलंदशहर। मामूली कहासुनी के बाद ककोड़ में युवती की हत्या करने के आरोपी देवराज उर्फ गुड्डू को अदालत ने गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है। उसे पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार शर्मा ने बताया कि ककोड़ निवासी रघुवीर सिंह ने आठ जून 2021 को तहरीर देकर बताया था कि सुबह उनकी बेटी कमलेश और गांव निवासी युवती लक्ष्मी के बीच मामूली कहासुनी हो गई थी। उस समय दोनों को समझा-बुझाकर शांत करा दिया गया था। इसके बाद कमलेश सुबह करीब साढ़े आठ बजे घर से खेत पर जाने के लिए निकली थी। रघुवीर सिंह के मुताबिक रास्ते में लक्ष्मी के भाई महेश ने कमलेश को रोक लिया और तमंचे से गोली मार दी। कमलेश को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
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पुलिस ने रघुवीर की तहरीर के आधार पर आरोपी महेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में महेश की नामजदगी गलत पाई गई। पुलिस ने जांच में पाया कि महेश के साथ में गांव निवासी देवराज उर्फ गुड्डू भी था। उसने अवैध रूप से तमंचा भी ले रखा था। कमलेश का डराने के लिए तमंचा निकाला। इसी दौरान गलती से तमंचा चल गया और गोली कमलेश को लग गई।
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जांच में यह तथ्य प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने देवराज के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। एडीजे चतुर्थ की अदालत ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों व साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना। इस मामले में देवराज को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। अवैध हथियार रखने के मामले में दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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