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Bulandshahar News: आधार कार्ड नहीं देने पर मतदाता सूची से कट सकता है नाम
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बुलंदशहर। जनपद के 16 ब्लॉक की 946 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों की अनंतिम मतदाता सूची में मिले डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन शुरू होगा गया है। सत्यापन के लिए बीएलओ को सूची सौंप दी गई है। बीडीओ को नोएड अधिकारी बनाया गया है। बीएलओ दस फरवरी तक मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। आधार कार्ड नहीं देने पर डुप्लीकेट मतदाताओं का नाम सूची से कट सकता है। 28 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। जनपद की 946 ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची की जांच के दौरान 9,63,123 डुप्लीकेट मतदाता मिले थे। कुल 22,0,2,354 मतदाता हैं।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यपाल सिंह ने बताया कि मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची में डुप्लीकेट मिले मतदाताओं का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। सत्यापन के दौरान सभी डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने हैं। इसको लेकर अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। अनंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद भी जनपद की ग्राम पंचायतों में यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थान पर दर्ज है, तो पुनरीक्षण के समय सत्यापन के बाद उनका नाम एक पंचायत से रखते हुए अन्य पंचायत से हटा दिया जाएगा।
बीएलओ को डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची सौंप दी गई है ताकि पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ इनका सत्यापन कर नाम को सूची से हटा सकें। बीडीओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। बीएलओ दस फरवरी तक सत्यापन करेंगे। डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन के बाद 28 मार्च को मतदाता सूची का सत्यापन कर दिया जाएगा।
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आधार कार्ड नहीं देने पर मतदाता सूची से कट सकता है नाम
सहायक चुनाव अधिकारी ने बताया कि सत्यापन के दौरान मतदाता को आधार कार्ड देना होगा। आधार कार्ड नहीं देने पर ऐसे मतदाताओं का नाम अपमार्जित सूची में डाल दिया जाएगा। आधार कार्ड नहीं देने वाले मतदाता का नाम मतदाता सूची से कट जाएगा।
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सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यपाल सिंह ने बताया कि मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची में डुप्लीकेट मिले मतदाताओं का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। सत्यापन के दौरान सभी डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने हैं। इसको लेकर अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। अनंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद भी जनपद की ग्राम पंचायतों में यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थान पर दर्ज है, तो पुनरीक्षण के समय सत्यापन के बाद उनका नाम एक पंचायत से रखते हुए अन्य पंचायत से हटा दिया जाएगा।
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बीएलओ को डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची सौंप दी गई है ताकि पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ इनका सत्यापन कर नाम को सूची से हटा सकें। बीडीओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। बीएलओ दस फरवरी तक सत्यापन करेंगे। डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन के बाद 28 मार्च को मतदाता सूची का सत्यापन कर दिया जाएगा।
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आधार कार्ड नहीं देने पर मतदाता सूची से कट सकता है नाम
सहायक चुनाव अधिकारी ने बताया कि सत्यापन के दौरान मतदाता को आधार कार्ड देना होगा। आधार कार्ड नहीं देने पर ऐसे मतदाताओं का नाम अपमार्जित सूची में डाल दिया जाएगा। आधार कार्ड नहीं देने वाले मतदाता का नाम मतदाता सूची से कट जाएगा।