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Bulandshahar News: नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा देने की मांग
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सिकंदराबाद। क्षेत्र के गांव आढा में किसान सुखबीर सिंह यादव के फाॅर्म हाउस पर रविवार को किसान सेवा समिति के नेतृत्व क्षेत्र के किसानों की पंचायत हुई। पंचायत में किसानों ने चोला औद्योगिक क्षेत्र के लिए गए अधिग्रहण को निरस्त करने की मांग की।
किसान सेवा समिति के संयोजक अजित सिंह दौला ने बताया कि 25 वर्ष पूर्व चोला क्षेत्र के किसानों की जमीन चोला औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्र्र्रहित की गई थी। अधिग्रहण किए जाने के बाद से भी क्षेत्र के किसान भूमि अधिग्रहण बिल के अनुसार सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण संघर्ष करते चले आ रहे हैं।
नए नियम के अनुसार मुआवजा दिए बिना ही किसानों के नाम खसरे, खतौनी से काट दिए। इससे क्षेत्र के किसान भूमि संबंधी अधिकार जैसे किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, खाद बीज आदि से वंचित हो गए।
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पंचायत में प्रदेश सरकार से मांग की गई कि चोला क्षेत्र के किसानों की अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद कर किसानों के नाम खतौनी में दर्ज कराने का काम करें, यदि राष्ट्रहित में भूमि की जरूरत है तो नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार सभी किसानों को लाभ देकर पुन: अधिग्रहण की कार्रवाई की जाए। पंचायत में बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद रहे।
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किसान सेवा समिति के संयोजक अजित सिंह दौला ने बताया कि 25 वर्ष पूर्व चोला क्षेत्र के किसानों की जमीन चोला औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्र्र्रहित की गई थी। अधिग्रहण किए जाने के बाद से भी क्षेत्र के किसान भूमि अधिग्रहण बिल के अनुसार सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण संघर्ष करते चले आ रहे हैं।
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नए नियम के अनुसार मुआवजा दिए बिना ही किसानों के नाम खसरे, खतौनी से काट दिए। इससे क्षेत्र के किसान भूमि संबंधी अधिकार जैसे किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, खाद बीज आदि से वंचित हो गए।
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पंचायत में प्रदेश सरकार से मांग की गई कि चोला क्षेत्र के किसानों की अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद कर किसानों के नाम खतौनी में दर्ज कराने का काम करें, यदि राष्ट्रहित में भूमि की जरूरत है तो नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार सभी किसानों को लाभ देकर पुन: अधिग्रहण की कार्रवाई की जाए। पंचायत में बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद रहे।