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हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद

Wed, 07 Jun 2017 12:34 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर Updated Wed, 07 Jun 2017 12:34 AM IST
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Three to life imprisonment for killing
उम्रकैद की सजा

डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव करनसिंहपुर में जमीनी विवाद में चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या के मामले में कोर्ट ने तीनों नामजद आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश चंद गुप्त ने दिया।

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सोमवार को दोष सिद्ध करने के बाद सजा पर निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि चार मई 2015 को गांव करनसिंहपुर निवासी सुरेश चंद पालीवाल ने एफआईआर दर्ज कराया था कि चार मई की दोपहर वह दोनों पुत्र डॉ. विनीत पालीवाल (35), विपिन पालीवाल (33) व दो मजदूरों के साथ बाग में थे। दूसरी तरफ राधे मोहन पालीवाल का बड़ा बेटा संजय विवादास्पद जमीन पर तीन मजदूरों के साथ हरे पेड़ कटवा रहा था। इसका दोनों भाइयों ने विरोध किया था।

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