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लूट का आरोपी दोषी करार, दस वर्ष कारावास
Updated Sun, 30 Sep 2018 11:50 PM IST
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लूट का आरोपी दोषी, दस वर्ष कारावास
बुलंदशहर। गुलावठी थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष-2013 में एक व्यक्ति से हुई लूट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-11 मनराज सिंह ने आरोपी लुटेरे को दोषी माना है। न्यायाधीश ने उसे दस वर्ष कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय कुमार शर्मा ने बताया कि 24 जुलाई-2013 को वादी महावीर सिंह ने थाना गुलावठी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि चार बदमाशों ने उनसे मारपीट कर 13600 रुपये, मोबाइल फोन व अन्य कीमती सामान लूट लिया था। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के दौरान लूटा गया मोबाइल फोन, नकदी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि बरामद कर लिया था। साथ ही आरोपी टिल्लू समेत चार आरोपियों को दबोच लिया था। चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश कर दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान तीन आरोपियों के किशोर होने के कारण उनकी पत्रावली पृथक कर किशोर न्यायालय भेजी गई थी। मामले की सुनवाई के बाद अब न्यायाधीश ने आरोपी टिल्लू को दोषी माना है। एडीजे एकादश मनराज सिंह ने आरोपी को दस साल सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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बुलंदशहर। गुलावठी थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष-2013 में एक व्यक्ति से हुई लूट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-11 मनराज सिंह ने आरोपी लुटेरे को दोषी माना है। न्यायाधीश ने उसे दस वर्ष कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय कुमार शर्मा ने बताया कि 24 जुलाई-2013 को वादी महावीर सिंह ने थाना गुलावठी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि चार बदमाशों ने उनसे मारपीट कर 13600 रुपये, मोबाइल फोन व अन्य कीमती सामान लूट लिया था। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के दौरान लूटा गया मोबाइल फोन, नकदी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि बरामद कर लिया था। साथ ही आरोपी टिल्लू समेत चार आरोपियों को दबोच लिया था। चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश कर दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान तीन आरोपियों के किशोर होने के कारण उनकी पत्रावली पृथक कर किशोर न्यायालय भेजी गई थी। मामले की सुनवाई के बाद अब न्यायाधीश ने आरोपी टिल्लू को दोषी माना है। एडीजे एकादश मनराज सिंह ने आरोपी को दस साल सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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