{"_id":"5ac517484f1c1bd6618b5826","slug":"152286599713-bulandshahr-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"ट्रक ड्राइवर पर जानलेवा हमले के आरोपियों को कारावास, अर्थदंड","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
ट्रक ड्राइवर पर जानलेवा हमले के आरोपियों को कारावास, अर्थदंड
Updated Wed, 04 Apr 2018 11:49 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ट्रक ड्राइवर पर जानलेवा हमले के आरोपियों को 10 साल का कारावास
- ट्रक से घर का छज्जा टूटने पर हुआ था विवाद, नवंबर 2012 की घटना
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। विशेष न्यायाधीश(ईसी एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह प्रथम ने ट्रक चालक पर जानलेवा हमले करने वाले दो आरोपियों को दोषी माना है। दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष कारावास व अर्थदंड सुनाया गया है।
अभियोजन पक्ष से रेशमपाल सिंह ने बताया कि वादी सलीम पुत्र इकराम निवासी गांव जहरा ने 16 नवंबर 2012 को अगौता थाने में तहरीर देकर जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया था। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि उसका भाई असलम व गांव निवासी अकरम, यामीन व गांव नगला थाना पहासू निवासी भूरा ट्रक लेकर 15 नवंबर को शाम करीब साढ़े पंाच बजे गांव जहरा से औलीना वाले रास्ते से गांव जौली होते हुए गाजियाबाद जा रहे थे। जौलीगढ़ में प्रदीप पुत्र नानक के मकान के छज्जे में ट्रक का एक हिस्सा लगने से वह मामूली क्षतिग्रस्त हो गया। जिससे वहां मौजूद राहुल ने पीड़ित के भाई से गाली गलौज करनी शुरू कर दी। साथ ही आरोपी ने अपने अन्य साथियों सुनील व संदीप के साथ मिलकर पीड़ित के भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें वह गंभीर रुप से घायल हो गया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी। मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी सुनील व संदीप को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष कारावास व 30-30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
- ट्रक से घर का छज्जा टूटने पर हुआ था विवाद, नवंबर 2012 की घटना
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। विशेष न्यायाधीश(ईसी एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह प्रथम ने ट्रक चालक पर जानलेवा हमले करने वाले दो आरोपियों को दोषी माना है। दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष कारावास व अर्थदंड सुनाया गया है।
अभियोजन पक्ष से रेशमपाल सिंह ने बताया कि वादी सलीम पुत्र इकराम निवासी गांव जहरा ने 16 नवंबर 2012 को अगौता थाने में तहरीर देकर जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया था। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि उसका भाई असलम व गांव निवासी अकरम, यामीन व गांव नगला थाना पहासू निवासी भूरा ट्रक लेकर 15 नवंबर को शाम करीब साढ़े पंाच बजे गांव जहरा से औलीना वाले रास्ते से गांव जौली होते हुए गाजियाबाद जा रहे थे। जौलीगढ़ में प्रदीप पुत्र नानक के मकान के छज्जे में ट्रक का एक हिस्सा लगने से वह मामूली क्षतिग्रस्त हो गया। जिससे वहां मौजूद राहुल ने पीड़ित के भाई से गाली गलौज करनी शुरू कर दी। साथ ही आरोपी ने अपने अन्य साथियों सुनील व संदीप के साथ मिलकर पीड़ित के भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें वह गंभीर रुप से घायल हो गया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी। मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी सुनील व संदीप को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष कारावास व 30-30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन